E9 News, हैदराबादः मक्का मस्जिद मामले में हैदराबाद की नामपल्ली अदालत से जमानत मिलने के बाद स्वामी असीमानंद को शुक्रवार को रिहा किया जा सकता है। असीमानंद फिलहाल हैदराबाद की चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक, असीमानंद को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच कभी भी रिहा किया जा सकता है। मालूम हो, बीते दिनों अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में बम विस्फोट मामले में उन्हें जमानत दी गई है। इसके अलावा मालेगांव और समझौता केस में भी पहले ही बेल मिल चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक, कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही तय किया जाएगा कि इस फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी या नहीं। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 में समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद को जमानत दी थी, जिसका एनआईए ने विरोध नहीं किया है।
बीती 8 मार्च को अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में सुनवाई हुई थी और सीबीआइ कोर्ट जयपुर ने धमाके के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद सहित सात आरोपियों को जहां बरी कर दिया था, वहीं तीन आरोपियों देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को षड्यंत्र के लिए दोषी माना था। इनमें से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। देवेन्द्र व भावेश पटेल जेल में हैं। दोषियों की उम्र कैद सुनाई गई है।
यह धमाका अक्टूबर 2007 में रमजान के दौरान हुआ था जिसमें तीन जायरीन की मौत हो गई थी और पंद्रह घायल हो गए थे।
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