E9 News नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बिजवासन से आम आदमी पार्टी के विधायक कर्नल देवेन्द्र सहरावत की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा अभी तक आप विधायक बने हुए हैं लिहाजा स्पीकर के खिलाफ कोर्ट में सवाल उठाना ठीक नहीं, जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा। सहरावत का कहना था कि केजरीवाल सरकार के कामकाज का विरोध करने के लिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास कार्यवाही चल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विधानसभा के स्पीकर को दिशानिर्देश जारी करे और कार्यवाही पर रोक लगाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी। सहरावत ने आम आदमी पार्टी का विधायक रहते हुए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये थे, जिसके बाद पार्टी ने सहरावत को निलंबित कर दिया। देवेंद्र सहरावत के खिलाफ आम आदमी पार्टी अनुशासनहीनता की करवाई कर रही है, इसलिए सहरावत ने अपनी विधायकी बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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