E9 News, चंडीगढ़ (ब्यूरो) पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना की दो गो सेवा समितियों को लोक प्राधिकार घोषित किया है, जिसके बाद ये सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की शर्त को पूरा करेंगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि लुधियाना के शाम नगर के दिनेश जेथी ने आयोग के समक्ष दो मामले दाखिल किए थे कि गोसेवा समिति, प्रताप सिंह वाला तथा गोविंद गोधाम प्रताप सिंह वाला को लुधियाना शहरी निकाय से लगातार अनुदान मिल रहा है इसलिए ये लोक प्राधिकार का दर्जा पाने की शर्त पूरी करती हैं। दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आयोग ने कहा कि प्रति वर्ष इस सोसायटी को कामकाज के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जनता के धन से दी जाती है जो कि सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति से अधिक है। राज्य सूचना आयुक्त यशवीर महाजन ने आदेश में कहा कि जैसा कि इन दोनों सोसायटी को सरकार की एक इकाई की तरफ से वित्त पोषित किया जा रहा है इसलिए इन्हें लोक प्राधिकार घोषित किया जाता हैं।
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