E9 News चंडीगढ़: पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी के मशहूर कॉमेडी शो में काम करने के खिलाफ डाली गई याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को सैद्धांतिक रूप से सही बताया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री बनने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ याचिका में उठाया गया मुद्दा सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन इसके पीछे कोई कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए सिद्धू का कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में काम करना गलत है। वकील एचसी अरोड़ा जनहित याचिका दायर कर इस मुद्दे को उठाया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर एक मंत्री संविधानिक पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में हिस्सा लेकर पैसे कमा सकता है तो सरकार कर्मचारी कोई काम क्यों नहीं कर सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता की दलीलें सही हैं। उधर सिद्धू के वकील जनरल अतुल नंदा ने कहा कि कानूनी सलाह के बाद ही सिद्धू ने कॉमेडी शो में काम करना जारी रखा है।
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