E9 News, नई दिल्ली: कोयला घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया को शहर की एक विशेष अदालत ने विदेश जाने की मंजूरी देने से मना कर दिया और याचिका खारिज करते समय उनके पूर्व के आचरण का हवाला दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने बगरोडिया को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि वह मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी से बार-बार दूर रहे। वह महाराष्ट्र में बंदेर कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मामले में आरोपी हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा मामले में जांच चल रही है और साथ ही आरोपी के पूर्व आचरण पर ध्यान देते हुए, जब उन्होंने बीमारी के आधार पर सुनवाई की कई तारीखों पर व्यक्तिगत पेशी से बार बार छूटी मांगी, मुझे आरोपी को विदेश जाने की मंजूरी देने का कोई जायज आधार नहीं दिखता। बगरोडिया के अलावा मामले में राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी एल एस जनोति, एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल आरोपी हैं।
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