E9 News, गुजरातः गुजरात में अब गाय का वध इंसान की हत्या करने के बराबर जुर्म होगा. गुजरात विधानसभा ने जो नया कानून पास किया है उससे पूरे देश का ये सबसे सख्त गोरक्षा कानून बन गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो जाएगा. इस कानून के लागू होने पर गुजरात में सिर्फ गायों ही नहीं, बछड़ों, सांड़ और भैंसों का कत्ल करने पर भी रोक लग जाएगी. गुजरात की सरकार इतना सख्त कानून बनाने के लिए खुद को शाबाशी दे रही है. नया कानून 1954 के गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में बदलाव करके बनाया गया है. इस कानून को 2011 में उस वक्त की मोदी सरकार ने भी संशोधित किया था. नए बदलावों के बाद ये कानून और भी सख्त हो गया है. मौजूदा कानून में 2011 में जो बदलाव हुए थे उनके मुताबिक गोवध पर सात साल कैद का प्रावधान था. मौजूदा कानून में ये सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने नया कानून पासे होने के बाद ट्वीट करके कहा कि, ‘गुजरात विधानसभा ने गोरक्षा का कानून पास किया है, जो कि देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है. इससे गुजरात में गोवध करने पर उम्रकैद की सजा मिलेगी. भारतीयों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रतीक है. गाय धरती की, पोषक की और त्याग की प्रतीक है’. गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां आम तौर पर शाकाहारी खाना खाया जाता है. मांसाहार बहुत कम होता है. यहां ध्यान रखने वाली बात है कि गुजरात विधानसभा ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही नए कानून को मंजूरी दी है. इस कानून का राजनैतिक-सामाजिक असर पड़ना तय है.
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