E9 News नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हत्या और बलात्कार के मामलों में आरोप तय होने मात्र से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर जल्द से जल्द संविधान पीठ के गठन संबंधी अनुरोध आज ठुकरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने न्यायालय से मांग की थी कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में आरोप तय होने मात्र से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर जल्द से जल्द संवैधानिक पीठ का गठन किया जाये और मामले की सुनवाई की जाये। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही तीन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है।
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