E9 News नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक सरकार की पुनरीक्षण याचिका आज खारिज कर दी। कर्नाटक सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह स्वर्गीय जयललिता को भी दोषी ठहराये जाने और निचली अदालत के 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखे।
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