E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो) पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन का विधेयक राष्ट्रपति ममनून हुसैन की ओर से दी गई मंजूरी के बाद रविवार को कानून बन गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के हिंदुओं को शादियों के नियमन के लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ’ मिल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य ने हिंदू विवाह विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी।’’ इस कानून का मकसद हिंदू परिवारों के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा करते हुए शादियों, परिवारों, माताओं और उनके बच्चों का संरक्षण करना है. बयान के मुताबिक, ‘‘यह पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवारों की ओर से की जाने वाली शादियों के लिए एक ठोस कानून है।’’ प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अधिकारों के प्रावधान पर हमेशा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘वे भी उतने ही देशभक्त हैं, जितने अन्य हैं और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।’’ बयान में कहा गया कि हिंदू परिवार रीति-रिवाजों, रस्मों और समारोहों के मुताबिक शादियां कर सकेंगे।
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