E9 News हाजीपुर: बिहार में वैशाली जिले की एक सत्र अदालत ने दुष्कर्म के करीब पच्चीस साल पुराने मामले में आज एक व्यक्ति को सात वर्ष की कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेनीमाधव पांडेय ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के लालगंज थाना के रसूलपुर निवासी रामप्रवेश सिंह को गांव की ही एक लड़की के साथ बलात्कार का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 363 (अपहरण) में चार साल और धारा 374 (बलात्कार) में सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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