E9 News, अहमदाबादः किसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए क्या चाहिए? वडोदरा से बीजेपी के पूर्व पार्षद ने सोचा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उनके ‘अच्छे संबंध’ उन्हें जमानत दिलाने के लिए काफी होंगे, राजनीति में उनकी मजबूत जड़ें काम आएंगी। निचली अदालत से अग्रिम जमानत पाने के लिए पूर्व बीजेपी पार्षद हाषित तलाती ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ अपने फोटो सौंपे। हालांकि, कोर्ट उनसे प्रभावित नहीं हुआ और उनकी याचिका खारिज कर दी गई। तलाती के खिलाफ सीआईडी क्राइम ने एक आपराधिक मामले दर्ज किया था। तलाती के खिलाफ वडोदरा की गायत्रीनगर सोसाइटी में करोड़ों की जमीन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तलाती मामले में फरार थे और कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दर्ज करवाई थी। तलाती ने जमानत की अर्जी के साथ अपने राजनैतिक संबंधों का ब्यौरा देते हुए खुद को बेल दिए जाने की वकालत की। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में तलाती ने लिखा, ‘मैं एक बिजनसमैन हूं, जो पिछले कई वर्षों से बीजेपी के लिए राजनीति में शामिल हूं। राजनीति में मेरी जड़ें मजबूत हैं और बीजेपी पार्षद चुना गया था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री और सीएम से भी अच्छे संबंध हैं। मैं ऐसा इन्सान नहीं जो ट्रायल के दौरान फरार हो जाए।’
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