E9 News, नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों या कैदियों के पुनर्वास से संबंधित एक नीति आठ सप्ताह के भीतर बनाने या दिशा-निर्देश तय करने का आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका सुनने के बाद यह निर्देश दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी हैं।
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