E9 News, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली की नीलामी करने का आदेश दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए यह फैसला दिया.
अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप में पेश हो सुब्रत रॉय : कोर्ट ने ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी. इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई स्थित एंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी थी जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो. सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी.
17 अप्रैल तक जमा कराने थे 5092 करोड़ रुपए : इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबी वैली की नीलामी की जाएगी. कोर्ट ने सहारा समूह को यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था. सहारा चाहता था कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ. न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की बेंच ने इस मामले में साफ-साफ कहा था कि समय और नहीं दिया जाएगा.
क्या है मामला? : बता दें कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय तथा दो अन्य निदेशकों रविशंकर दुबे व अशोक राय चौधरी को ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा 31 अगस्त, 2012 तक निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपये का रिफंड करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, एक निदेशक वंदना भार्गव को हिरासत में नहीं लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई, 2016 को सुब्रत राय को अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए चार हफ्ते का पैरोल दिया था. उसके बाद से उनके पैरोल को बढ़ाया गया है. राय को 4 मार्च, 2014 को तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने पिछले साल 28 नवंबर को सुब्रत राय को 6 फरवरी तक रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश देते हुए कहा था कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें फिर जेल भेज दिया जाएगा.
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