E9 News चंडीगढ़: चंडीगढ़ में शराब दुकानों को बचाने के लिए स्टेट हाईवे को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर ग्रीष्मावकाश में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने स्टेट हाईवे को डिनोटिफाई कर दिया जिस फैसले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले को वैध करार दिया था।
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