E9 News, शिमलाः प्रदेश की राजधानी के सबसे व्यस्त मार्ग संजौली-आईजीएमसी पर अब बिना परमिट कोई गाड़ी नहीं चल सकेगी। साथ ही इस सड़क पर कोई भी व्यक्ति गाड़ी सड़क के किनारे पार्क नहीं कर सकेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना परमिट गाड़ियों की आवाजाही और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि संजौली से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (आईजीएमसी अस्पताल) वाले रास्ते में धड़ाधड़ बिना परमिट की गाड़ियां चल रही थीं। इससे पैदल चलने वाले इस शांत मार्ग पर ट्रैफिक की भरमार हो गई। बर्फबारी के दौरान फिसलन से बचने के लिए संजौली-आईजीएमसी मार्ग पर रेत डाली गई थी। अब मौसम साफ होने के बाद रेत उड़कर पैदल चलने वालों पर पड़ती है। सारा मार्ग खस्ताहाल है।
हाईकोर्ट में इस संदर्भ में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ये रोक लगाई है। गुरूवार को मामले की सुनवाई के वक्त अदालत को बताया गया कि संजौली से आईजीएमसी मार्ग पर बिना परमिट वाली गाड़ियां चल रही हैं। धूल भरा मार्ग होने के कारण गाड़ियां चलने से उड़ती धूल लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। यही नहीं, शिमला के कई स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है। मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सड़क किनारे ही पड़ी रहती है। इस कारण ट्रैफिक जाम लगता है और लोगों को परेशानी होती है। खासकर छोटे स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में रहती है। हाईकोर्ट ने इन सारी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन का आदेश भी दिया है।
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