E9 News, लाहौरः जमात-उद दावा के सरगना हाफिज सईद सहित चार अन्य लोगों ने अपनी नजरबंदी को हाइकोर्ट में चुनौती दी है। लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सरदार मुहम्मद शमीम खान इन याचिकाओं पर आज, यानि बुधवार को सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ वकील ए के डोगर के जरिए हाफिज सईद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद, काजी काशिफ हुसैन और अब्दुल्ला उबैद ने अपनी नजरबंदी को हाइकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले लाहौर हाइकोर्ट ने ही वरिष्ठ वकील ईरूम सज्जाद गुल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि हाफिज को नजरबंद करने के लिए सही नियमों का पालन नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत सूचीबद्ध किया गया जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद देश के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है और इसलिए देश के हित को ध्यान में रखते हुए उसे नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद को इसी साल 30 जनवरी को आतंकवाद रोधी कानून (एटीए) की चौथी अनुसूची के तहत घर में नजरबंद कर दिया गया था। इसके चलते उसकी पार्टी और सहयोगियों की ओर से काफी हंगामा किया गया था। सईद को इस सूची में रखे जाने का सीधा-सीधा मतलब यह है कि वह किसी न किसी तरह से आतंकवाद से जुड़ा है। इस माह की शुरूआत में सईद को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (निकास नियंत्रण सूची) में डाला गया था, जो उसे देश छोड़कर जाने से रोकती है।
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