E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो) केंद्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) सदस्य घर खरीदने के लिए 90% तक की निकासी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त EPF खाते से डाउन पेमेंट और EMI का भुगतान कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की हाउसिंग स्कीम के जरिए इस सुविधा का मुनाफा इसके करीब 4 करोड़ सदस्य ले सकेंगे। उन्होंने कहा, EPF 1952 के 68 बीडी में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया जिससे EPF अकांउट के जरिए अब घर खरीदा जा सकता है और EMI का भुगतान किया जा सकता है। एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के नये नियमों के जरिए कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। उसके बाद घर खरीदने या घर के बनाने या उसके लिए जमीन खरीदने के लिए PF अकाउंट से राशि निकाल सकेंगे। इसके जरिए सिर्फ वे सब्सक्राइबर ही आवेदन कर सकेंगे जिनके खाते में कम से कम 20 हजार रुपये हों। अगर पति-पत्नी दोनों EPF सदस्य हैं तो दोनों के खातों में मिलाकर कम से कम 20 हजार रुपये होने चाहिए।
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