November 15, 2024

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कश्मीर में पत्थरबाजी रुके, ताे दे सकते हैं पैलेट गन पर रोक का आदेश: सुप्रीम कोर्ट

E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो) जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम केंद्र सरकार को पैलेट गन पर रोक लगाने के लिए कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप यह भरोसा दिलवाइए कि आगे से कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि अगर पत्थरबाजों की ओर से इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक जवाब आता है, तब वह इस मुद्दे पर आगे फैसला लेगी। मुख्य न्यायधीश ने कहा कि जब वहां सड़के बंद हैं और पत्थरबाजी हो रही है, तो इस मुद्दे पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं। कोर्ट इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 9 मई को करेगा। अलगाववादियों से बात नहीं करेगा केंद्रः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि वह घाटी के हालात सुधारने के लिए सुझाव दें और वहां पर हिंसा को रुकवाएं। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए जल्द ही एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल शुरू करने वाली है। इसे पैलेट गन के पहले इस्तेमाल में लाया जाएगा. केंद्र सरकार के मुताबिक, बदबूदार पानी, लेज़र डेज़लर और तेज़ आवाज़ करने वाली मशीनों का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए मजबूरी में आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है।