E9 News, नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के 10वीं और 12वीं के रेकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया था। CIC के इस आदेश के बाद CBSE ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। स्मृति ईरानी पर पहले भी ग्रैजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1978 से जुडे़ बीए रेकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उनका प्रभार उनसे वापस ले लिया गया था।
सीआईसी ने सीबीएसई की यह दलील भी खारिज कर दी थी कि यह ‘निजी सूचना’ है। आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया था कि वह स्मृति जुबिन इरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को मुहैया कराए जिसके पास 1991 से 1993 के रिकॉर्ड हैं।
सूचना आयुक्त ने कहा था कि यदि प्रवेश पत्र में पता, संपर्क नंबर और ईमेल पता, जैसी निजी सूचना है तो यह उम्मीदवार की निजी सूचना है और इसे देने की जरुरत नहीं। उन्होंने कहा कि सीपीआईओ ने कोई चीज आगे नहीं रखी या इस बारे में नहीं कहा कि ऐकडेमिक योग्यता से जुड़ी सूचना के बारे में ऐसे खुलासे से इस मामले में स्मृति इरानी की निजता का अवांछित हनन होगा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अंक पत्र में यदि ऐसी कोई सूचना है तो उससे इनकार किया जा सकता है।
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