November 15, 2024

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घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे PF की 90 फीसदी रकम!

E9 News, नई दिल्ली: सरकार पीएफ के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद कुछ खास मौकों पर आप पीएफ की रकम से ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को संसद में यह जानकारी दी गई. स्कीम में संशोधन के बाद कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से ही होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के नियमों में बदलाव के बाद घर खरीदने, घर बनवाने या जमीन खरीदने जैसे कामों के लिए आप 90 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईपीएफ स्कीम 1952 में संशोधन के बाद बैंकों को लोन चुकाने या इंस्टॉलमेंट देने में ईपीएफ की रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दत्तात्रेय ने बताया कि वर्ष 2015-16 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2016 को ईपीएफ सदस्य खातों की कुल संख्या 17.14 करोड़ है। ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 10 अंशधारकों को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ खाते से वे रकम निकाल सकेंगे।
पिछले ही दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा दिए जाने की बात कही थी। गौर हो कि कि ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराये के मकान में गुजार देते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं। फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता शामिल होता है।