E9 News, गांधीनगर (ब्यूरो) गुजरात विधानसभा ने गाय की हत्या के लिए उम्रकैद का प्रावधान करने वाले राज्य सरकार के एक विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसदीय कार्य सह गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि गुजरात पशु संरक्षण संशोधन कानून 2017 के तहत गौवंशीय पशुओं की हत्या करने अथवा कराने के दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा होगी तथा एक लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक दंड होगा।
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