E9 News. नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से तकरीबन 10 करोड़ रपये की अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में दायर आरोप पत्र पर विचार के लिए तीन अप्रैल की तारीख आज निर्धारित की।
विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने मामले की सुनवाई की तारीख तब निर्धारित की जब उसने गौर किया कि कल दायर आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो पाई है। अदालत को मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लेना था। आरोप पत्र 500 पन्नों से अधिक का है। उसमें दावा किया गया है कि नेता ने तकरीबन 10 करोड़ रपये मूल्य की संपत्ति जमा की गयी है जो उनकी आय से 192 फीसदी तक अधिक है। ये संपत्ति केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान की है।
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