E9 News नई दिल्ली: नीट के जरिए आवेदन के लिए झारखंड में आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाईंग मार्क्स 40 फीसदी करने के खिलाफ याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो अपनी याचिका वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सभी राज्यों में आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाईंग मार्क्स 33 फीसदी है जबकि झारखंड में 40 फीसदी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां क्वालिफाईंग मार्क्स 40 फीसदी से कम है। उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले साल 7 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की थी और याचिका छह माह बाद दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन को दिखाएं जिसमें क्वालिफाईंग मार्क्स 33 फीसदी कहा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसे दिखाने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए याचिकाकर्ता को अंतरिम याचिका दायर करने का निर्देश दिया और कहा कि आप वर्तमान याचिका वापस ले लीजिए।
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