E9 News चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसम्बर 2016 में हाई-वे किनारे शराब की दुकानों पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। इस फैसले के विरोध में चंडीगढ़ में कई दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि दिसम्बर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सभी हाई-वे के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटलों और ढाबों पर शराब रखना और बेचना अवैध माना जाएगा। आदेश के मुताबिक यह फैसला 1 अप्रैल 2017 से प्रभावशाली हो गया।अपना कारोबार गिरने के डर से भारी मात्रा में होटल और रेस्त्रां मालिकों ने सोमवार को चंडीगढ़ में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया।
Search for the Truth
More Stories
400 करोड़ की ठगी मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस
नक्सली हमले में मारे गए हरियाणा के जवानों को दी जाएगी अंतिम विदाई, आज होगा अंतिम संस्कार
सीएम अमरिंदर सिंह ने आतंकवाद रोधी दस्ते के गठन को मंजूरी दे दी है