E9 News नई दिल्ली: राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011-12 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 18 अक्टूबर 2016 के आदेश में संशोधन की मांग करनेवाली समता आंदोलन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने ये निर्देश दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया था कि आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी के कम अंक लाने वालों को भी छूट जारी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट आगे भी जारी रहेगी। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा 2012 में शुरु की गई शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थी के लिए आरटेट की अनिवार्यता रखी गई। केंद्र सरकार के नियमानुसार 60 फीसदी अंकों वाला टेट पास होता है। लेकिन, सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, महिला, विधवा व परित्यक्तता आदि वर्ग के अभ्यर्थियों को उसमें अलग-अलग छूट दे दी थी। जिससे आरटेट में 60 फीसदी से कम अंक वाले अभ्यर्थी भी तृतीय श्रेणी शिक्षक बन गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा ये दूसरी भर्ती है जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इससे पहले पटवारी परीक्षा पर भी रोक लगाई जा चुकी है।
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