November 15, 2024

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खाते में सीधे जमा होगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार ने सभी जिलों को जारी किया फंड

E9 News, शिमला (कीर्ति कौशल)  चुनावी साल में वीरभद्र सिंह सरकार के मास्टर स्ट्रोक बेरोजगारी भत्ते की नियम व शर्तें तय हो गई हैं। सभी जिलों को फंड जारी कर दिया गया है। आवेदन करने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांस्फर होगा। यूं तो भत्ता संबंधी योजना 11 अप्रैल से लागू हो गई है, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल दिवस के अवसर पर की है। पात्र युवाओं को एक हजार रुपए प्रति महीना व दिव्यांग युवाओं को डेढ़ हजार रुपए महीना भत्ता मिलेगा। हिमाचल सरकार ने इस बजट सत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान भत्ता देने का ऐलान किया था। सीएम की घोषणा के बाद श्रम विभाग ने इस योजना की गाइड लाइन की प्रक्रिया शुरू की। अब नियम व शर्तें तय हो गई हैं। बेरोजगारी भत्ता आवेदन करने की तिथि से देय होगा। भत्ते का लाभ लेने वाले युवाओं को संबंधित रोजगार कार्यालय में आवेदन करना होगा। बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम सीमा दो साल निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले युवा को रोजगार कार्यालय से मिला पंजीकरण नंबर, आधार नंबर व बैंक खाते की डिटेल सहित कुल 19 कॉलम भरने होंगे।
आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यानः बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के दौरान आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आयु की पुष्टि के लिए दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, शैक्षणिक योग्यता के लिए बारहवीं की मार्क्सशीट सहित रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज होने का पंजीकरण नंबर जरूरी है।
सरकारी, पीएसयू व प्राइवेट नौकरी वालों को नहीं मिलेगा भत्ताः सरकारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू), प्राइवेट नौकरी व सेल्फ इंप्लायड युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदनकर्ता हिमाचल सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, शिक्षा बोर्ड से कम से कम बारहवीं पास होना चाहिए। आवेदन करने के एक साल पहले से रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना जरुरी है। परिवार की सालाना आय दो लाख से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की आयु 20 साल से अधिक व 35 साल से कम होनी चाहिए। युवा सेल्फ इंप्लायड नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी सरकारी नौकरी से डिसमिस नहीं होना चाहिए। कौशल विकास भत्ता का लाभ उठाने वाले भी पात्र नहीं होंगे। हिमाचल सरकार के श्रम आयुक्त एचएस चौधरी के अनुसार सारी गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं।