E9 News, नयी दिल्ली (ब्यूरो) भाजपा के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी और डॉ मुरली मनोहर जोशी के अलावा केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 13 नेताओं की किस्मत का फैसला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होना है. लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और भाजपा एवं विहिप के नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाने से संबंधित अपीलों में इलाहाबाद हाइकोर्ट के 20 मई, 2010 के आदेश को खारिज करने का आग्रह किया गया है. हाइकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दी थी. पिछले साल सितंबर में सीबीआइ ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसकी नीति निर्धारण प्रक्रिया किसी से भी प्रभावित नहीं होती. वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाने की कार्रवाई उसके (एजेंसी के) कहने पर नहीं हुई.
सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि बाबरी मसजिद ढाहने के मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चले या नहीं? साथ ही यह भी तय होगा कि रायबरेली और लखनऊ में चल रहे दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ लखनऊ की अदालत में की जाये या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, इसका असर कल्याण सिंह पर नहीं पड़ेगा. वह इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं और उन्हें संविधान की धारा 361 के तहत अभियोजन से सुरक्षा प्राप्त है. संविधान की इस धारा के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता.
ज्ञात हो कि छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था, ‘हम इस मामले में इंसाफ करना चाहते हैं. एक ऐसा मामला, जो 17 साल से सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रुका है. इसके लिए हम संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आडवाणी, जोशी समेत सभी 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश की धारा के तहत फिर से ट्रायल का आदेश दे सकते हैं. साथ ही मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर सकते हैं. 25 साल से लटके इस मामले को हम डे-टू-डे सुनवाई करके दो साल में खत्म कर सकते हैं.’
सन 1992 में बाबरी मसजिद को ढाहने के मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं को आपराधिक साजिश रचने के आरोप से मुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती. इनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि बाबरी मसजिद विध्वंस के मामले में दो अलग-अलग अदालतों में चल रही सुनवाई क्यों न एक ही जगह हो? कोर्ट ने पूछा था कि रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई को क्यों न लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाये, जहां कारसेवकों से जुड़े एक मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही है.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि तकनीकी आधार पर इनके खिलाफ साजिश का केस रद्द किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लखनऊ में कार सेवकों के खिलाफ केस लंबित है जबकि रायबरेली में भाजपा नेताओं के खिलाफ केस चल रहा है. लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी मसजिद विध्वंस मामले की दोबारा सुनवाई करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. कहा कि इस मामले में 183 गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल है. कोर्ट को साजिश के मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश नहीं देने चाहिए. सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आडवाणी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सीएम कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का ट्रायल चलना चाहिए. रायबरेली के कोर्ट में चल रहे मामले का भी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट के साथ ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए. सीबीआइ ने यह भी मांग की कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के साजिश की धारा को हटाने के फैसले को रद्द कर दिया जाये. गत छह अप्रैल को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस तरह केमामले में इंसाफ के लिए हमें दखल देना होगा. यह देखते हुए तकनीकी कारणों से आडवाणी सहित इन नेताओं पर लगे आपराधिक षड्यंत्र केआरोप हटाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-142(सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकार) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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