November 15, 2024

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जाकिर नाइक के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी

E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो):राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने आतंकवाद से संबंधित एक मामले में भूमिका के लिए वांछित विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गुरुवार को एक गैर-जमानती वारंट जारी किया। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। एनआईए ने विशेष न्यायाधीश वी.वी.पाटिल को सूचित किया कि पिछले साल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दायर मामले में नाइक ने तीन समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एनआईए ने कहा कि नाइक को विदेश से वापस भारत लाने के लिए अब उसे इंटरपोल की मदद की जरूरत है। नाइक (51) के खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है। इससे पहले, धन शोधन रोकथाम अधिनियम विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल धनशोधन से संबंधित एक मामले में नाइक के अदालत के समक्ष उपस्थित न होने पर पिछले सप्ताह उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। बीते साल ढाका आतंकवादी हमले के बाद एनआईए ने नाइक तथा मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक उसके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के अन्य अधिकारियों खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।मौजूदा वक्त में नाइक विदेश यात्रा पर है और आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने तथा धन शोधन के तहत मामलों में गिरफ्तारी के डर से भारत नहीं लौट रहा है। केंद्र सरकार ने दिसंबर में नाइक के एनजीओ व उसके शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद उसका एफसीआरए लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द कर दिया।