E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो): अब आप घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट से 90 फीसदी रकम निकाल सकते हैं. सरकार के नए नियम के मुताबिक ईपीएफ के सदस्य एक बार में घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकते हैं. इसके अलावा वह घर या प्लॉट की ईएमआई के लिए भी रकम निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको 9 और ईपीएफ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी जो उस को-ऑपरेटिव सोसायटी का हिस्सा हों जो प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहती है. यह सोसायटी कानून के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के मुताबिक इस कदम से ईपीएफ के 4 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा.कर्ज के भुगतान की सुविधाऐसे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफ की सदस्यता के 3 साल पूरे कर लिए हैं, वह घर के लोन के पेमेंट के लिए रकम निकाल सकते हैं. 90 फीसदी रकम निकालने के अलावा सदस्य हर महीने जो पीएफ में रकम जमा करते हैं, उसमें से भी लोन का पेमेंट कर सकेंगे. ईपीएफओ फ्लैट बनाने या प्लॉट खरीदने के लिए सदस्यों के बजाय को-ऑपरेटिव सोसायटी, हाउसिंग एजेंसी या बिल्डर को पेमेंट करेगा. अगर ईपीएफ सदस्य फ्लैट बनाने या प्लॉट खरीदने में असफल होता है तो उसे निकाली गई रकम को 15 दिन के भीतर वापस ईपीएफओ को जमा करवाना होगा.अब तक यह व्यवस्था थीइससे पहले जिस कर्मचारी ने 5 साल की नौकरी पूरी कर ली हो, उसे फ्लैट खरीदने के लिए प्रॉविडेंट फंड की बचत में से 36 महीने की सैलरी निकालने की सुविधा थी. अगर उसे प्लॉट खरीदना हो तो सिर्फ 24 महीने की सैलरी निकालने की इजाजत थी.आप क्या करेंजानकारों के मुताबिक सदस्य को घर या प्लॉट खरीदने के लिए ईपीएफ की पूरी रकम निकालने से बचना चाहिए. यह रकम आपके रिटायरमेंट के लिए है. अगर पूरी रकम अभी खर्च कर देंगे तो रिटायरमेंट के समय आपके पास बहुत कम बचत होगी. इसके लिए आप ईपीएफ से रकम का एक हिस्सा निकालें और बची रकम का लोन लें. मान लीजिए अगर आपको 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपका पीएफ का बैलेंस 12 लाख है तो आप अपने पीएफ में से सिर्फ 4 लाख ही निकालें. शेष रकम के लिए होम लोन ले लें.
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