April 13, 2025

E9 News

Search for the Truth

उपभाेक्ता की अनुमति के बिना सर्विस चार्ज जोड़ा तो होगी कार्रवाई: पासवान

E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो): सर्विस चार्ज काे लेकर सरकार ने बड़ा एेलान किया है. जानकारी के मुताबिक, रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर या फिर किसी और सेवा के लिए सर्विस चार्ज पर बनाई गई गाइडलाइंस को सरकार ने मान्यता दे दी है. शुक्रवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी जानकारी दी. उपभोक्ता मंत्री के मुताबिक, रेस्टोरेंट के मालिक यह तय नहीं कर सकते कि ग्राहक को बिल पर कितना सर्विस चार्ज चुकाना पड़ेगा, यह ग्राहक को तय करना है कि वह सर्विस चार्ज चुकाए या नहीं और अगर चुकाए तो कितना चुकाए. पीएमओ से एडवाइजरी पर अनुमोदन मिलने के बाद अब इसे राज्यों के साथ सभी केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजा जाएगा. इस एडवाइजरी के सहारे उपभोक्ता अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को बहुत मदद मिलेगी. खबराें की मानें ताे अगर किसी भी ग्राहक के बिल में बिना उसकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ा गया तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.