
E9 News, नई दिल्ली: केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसने 500 और 1,000 रपये के चलन से बाहर हो चुके पुराने नोटों को बदलने की समय सीमा पिछले साल 30 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया है जबकि अप्रवासी भारतीयों के लिए यह समय सीमा इस साल 31 मार्च थी जो अब खत्म हो चुकी है। सरकार ने कहा कि वह बंद हो चुके नोट जमा करने के लिए अतिरिक्त अवधि देने के लिए नयी अधिसूचना लाने को लेकर कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। सरकार ने साथ ही नोटबंदी की अवधि के दौरान एवं उसके बाद विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मारे गए छापे एवं की गयी बरामदगी का ब्यौरा भी दिया और दावा किया कि 5,400 करोड़ रपये से अधिक की अज्ञात आय का पता चला। सरकार ने एक शपथपत्र में यह सब कहा जो उसने पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने के लिए अप्रवासी भारतीयों एवं नोटबंदी की अवधि में विदेश गए लोगों को दी गयी अतिरिक्त अवधि की तरह ही और समय देने की मांग को लेकर नागरिकों एवं एक कंपनी द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दायर किया।
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