
E9 News, शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं अन्य के खिलाफ कथित रूप से करीब दस करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान करने-ना करने पर विशेष अदालत 10 अप्रैल को फैसला करेगी। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने आरोपपत्र के साथ एजेंसी द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों की पूरी जांच करने के बाद मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान करने पर बहस एवं आदेश के लिए तिथि तय किया। 500 से अधिक पन्नों के आरोपपत्र में दावा किया गया है कि नेता ने करीब दस करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा की है जोकि उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कुल आय से 192 प्रतिशत अधिक है।
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