
E9 News, चंडीगढ़ (ब्यूरो) अमृतसर के एक अकाली नेता द्वारा छह रियल इस्टेट और इनवेस्टमेंट कंपनियां बनाकर आम लोगों से 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी व ठगी करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। अमृतसर निवासी 16 लोगों ने संयुक्त याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि पंजाब में अकाली सरकार के रहते पुलिस ने भी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार के नौ अधिकारियों को नौ अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में पंजाब के गृह सचिव, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नार्दन रीजन, आयकर (इंवेस्टिगेशन) निदेशक पंजाब, राज्य के राजस्व सचिव, पूडा के मुख्य प्रशासक, केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, डीजीपी, अमृतसर सिटी के पुलिस कमिश्नर और छहरटा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को प्रतिवादी बनाते हुए आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पूरे मामले को रफादफा करने की कोशिश की। इस मामले में केदार सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर जांच के बाद 10 जुलाई, 2016 को छहरटा पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी व ठगी करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन मामले में हाई प्रोफाइल लोगों की संलिप्तता के चलते किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही पुलिस ने ठगी गई रकम ही बरामद की। उलटे इस मामले को रफादफा करने की कोशिश की। इसके विरोध में प्रभावित लोगों ने शहर में धरना-प्रदर्शन भी किए।
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