E9 News, शिमला (ब्यूरो) हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव अब फ्लैशर वाली लाल बत्ती लगी गाड़ी में सफर करेंगे। हिमाचल सरकार ने मुख्य सचिव को फ्लैशर युक्त लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए लाल बत्ती व फ्लैशर के प्रयोग पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सहित राज्य सरकारों को सलाह दी थी, लेकिन यह राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ा था कि सरकारें जिसे चाहें फ्लैशर वाली लाल बत्ती की सुविधा दे सकती है। सत्ता के आखिरी साल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सीएस यानी मुख्य सचिव वीसी फारका को यह तोहफा दिया है।
सरकार ने इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष को भी वाहन में फ्लैशर सहित लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी है। इसी कड़ी में राज्य आयकर के मुख्य आयुक्त व प्रधान आयुक्त को फ्लैशर वाली नीली बत्ती लगाने की इजाजत दी गई है। शनिवार को हिमाचल सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी। हिमाचल में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री व सीपीएस भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फ्लैशर युक्त लाल बत्ती वाली गाड़ी के लिए ट्रैफिक पुलिस को यातायात क्लियर करना होता है।
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